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Gyanvapi mosque: अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद की अपील हाईकोर्ट ने खारिज की

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Gyanvapi mosque : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी के व्यासजी बेसमेंट में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार देने के वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश के खिलाफ Anjuman Intejamia Mosque की अपील खारिज कर दी। क्योकि यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को दिया है। जिला जज ने वाराणसी के जिलाधिकारी को संपत्ति का रिसीवर (देखभाल करने वाला) नियुक्त किया था और 31 जनवरी के आदेश द्वारा उन्होंने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी।

Gyanvapi mosque: अंजुमन इंतिजामिया मसाजिद की अपील हाईकोर्ट ने खारिज की

Gyanvapi mosque: ज्ञानवापी जारी रहेगी पूजा

Justice Rohit Ranjan Aggarwal : न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इन आदेशों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की दोनों अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ को देखे। संबंधित पक्षों द्वारा अदालत ने पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि 17 जनवरी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।जिसमें जिला Judge Varanasi ने व्यासजी बेसमेंट में पूजा की अनुमति दी थी, साथ ही 17 जनवरी के आदेश में डीएम वाराणसी को  संपत्ति के  रिसीवर  के रूप में  नियुक्ति भी की थी। ला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने पत्रकारों से कहा कि Shri Kashi Vishwanath Temple Trust Board  द्वारा नियुक्त पुजारियों द्वारा ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने के अंदर पूजा सुनिश्चित करके अदालत के आदेश का अनुपालन किया गया है।

Gyanvapi mosque : ज्ञानवापी के बेसमेंट में पूजा करने का आदेश किस कोर्ट ने दिया था

Gyanvapi masjid case: ला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने पत्रकारों से कहा कि, Shri Kashi Vishwanath Temple Trust Board द्वारा नियुक्त पुजारियों द्वारा ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने के अंदर पूजा सुनिश्चित करके अदालत के आदेश का अनुपालन किया गया है। इस बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि, जिला अदालत द्वारा ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने के अंदर पूजा की अनुमति देने के आदेश के मद्देनजर उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रविवार को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण की ओर स्थित चट्टानों के भीतरी ढांचे की पूजा और राग भगेग व्यवस्था की स्थापना का निर्देश दिया था। District Judge Ajay Krishna Viswesha की अदालत ने शैलेन्द्र कुमार पाठक बनाम अंजुमन इंतजामिया कमेटी व अन्य के मामले में सुनवाई के बाद आदेश में कहा था कि, District Magistrate (जिला मजिस्ट्रेट) Varanasi (वाराणसी) के साथ-साथ रिसीवर को निर्देश दिया गया है।

 

 

 

 

 

 

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