Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia : तीन दिन की अंतरिम जमानत
Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia: दिल्ली की एक अदालत ने 14 फरवरी को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली के Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia एवं आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी।
सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 13 से 15 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दे दी।पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनकी भतीजी उनके करीब हैऔर उन्हें शादी के दौरान में कुछ रस्में निभानी होंगी।
Government lawyers for CBI and ED ने कहा न्यायहित में अर्जी खारिज की जानी चाहिए
Government lawyers for CBI and ED: केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI)और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका के खिलाफ दलील दी। उन्होंने कहा कि सिसौदिया अत्यधिक प्रभावशाली हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए न्यायहित में अर्जी खारिज की जानी चाहिए।
Manish Sisodia Arrest by ED: दिल्ली उत्पाद शुल्क आबकारी नीति मामले में
Manish Sisodia Arrest by ED : आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में CBI ने और मार्च, 2023 में ED ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
2021-22 के लिए आबकारी नीति लागू की गई
Manish Sisodia ने 22 मार्च, 2021 को नई नीति की घोषणा की। नई नीति, यानी 2021-22 के लिए आबकारी नीति लागू की गई है। नई नीति आने के बाद सरकार ने शराब का कारोबार छोड़ दिया। शराब की पूरी दुकानें निजी मालिकों को बेच दी गईं। माफिया नियंत्रण खत्म करने और सरकारी राजस्व ;बढ़ाने के लिए सरकार नई नीति लेकर आई। नई नीति शुरू से ही विवादास्पद थी। विवाद बढ़ने पर सरकार ने 2022 में शराब पर नई नीति रद्द कर दी। Manish Sisodia ने फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी।