BJP MLA ने AAP Govt द्वारा CCTV की स्थापना में भेदभाव का आरोप लगाया

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BJP MLA AAP Govt CCTV भाजपा के एक विधायक ने दिल्ली सरकार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी ( आप ) शासित दिल्ली सरकार केवल आप विधायकों और पार्षदों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में कैमरे लगा रही है , जबकि भाजपा विधायकों और पार्षदों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है।यह मामला 27 अगस्त को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने वाला है।

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BJP MLA AAP Govt CCTV : की स्थापना में भेदभाव का आरोप लगाया

National Hindi News : लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता अभय वर्मा का दावा है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली भर में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की थी, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र को अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर रखा गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने एक सर्वेक्षण किया था ।


जिसमें लक्ष्मी नगर में 2,066 कैमरों की आवश्यकता बताई गई थीअधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद, लक्ष्मी नगर के शेष वार्डों में सीसीटीवी कैमरों के लिए अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया है।याचिकाकर्ता ने एक विसंगति को उजागर किया है, जहां आप पार्षद के अपने वार्ड में 1,000 कैमरों के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया गया, जबकि निर्वाचन क्षेत्र के अन्य वार्डों के लिए याचिकाकर्ता के समान अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया।याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह चुनिंदा स्थापना निर्वाचन क्षेत्र के शेष हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

BJP MLA AAP Govt CCTV
BJP MLA ने AAP Govt द्वारा CCTV की स्थापना में भेदभाव का आरोप लगाया

BJP MLA AAP Govt CCTV : की स्थापना में भेदभाव का आरोप लगाया

वे लक्ष्मी नगर के शेष वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश देने के लिए न्यायालय से आदेश चाहते हैं ताकि समान वितरण सुनिश्चित हो सके और सुरक्षा बढ़ाई जा सके।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन ने कहा कि विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने और कैबिनेट मंत्री से परामर्श किए जाने के बाद मंत्री से आगे की मंजूरी की आवश्यकता वाली प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है।याचिका के अनुसार, यह प्रक्रिया विधानसभा के अधिकार को कमजोर करती है और मंत्री को अनुचित विवेक प्रदान करती है, जिससे उन्हें चुनिंदा परियोजनाओं को मंजूरी देने की अनुमति मिलती है।


याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह विवेक अक्सर विपक्षी दलों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे उनके विकास से समझौता होता है। याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह का कार्यकारी हस्तक्षेप लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है और सुझाव देता है कि अनावश्यक अनुमोदन को समाप्त करने से समग्र राज्य विकास और संसाधन आवंटन में निष्पक्षता बढ़ सकती है।

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