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Liquor Policy Scam : केजरीवाल की पुनरीक्षण याचिकाओं पर सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा

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Liquor Policy Scam: दिल्ली सत्र न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम अदालत) के समन आदेशों के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। Liquor Policy Scam: एसीएमएम अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत के बाद श्री केजरीवाल को शनिवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था कि उन्होंने कथित उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित समन का पालन नहीं किया था।

Liquor Policy Scam

Liquor Policy Scam:  न्यायाधीश राकेश एस. सयाल ने याचिकाओं का फैसला सुरक्षित रखा

ED summon: ईडी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष न्यायाधीश राकेश एस. सयाल ने दो समीक्षा याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।एसीएमएम अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)को शनिवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था कि उन्होंने कथित उत्पाद शुल्क नीति मुद्दे से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए समन का पालन नहीं किया था। ईडी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष न्यायाधीश राकेश एस. सयाल (Judge Rakesh S. Sayal) ने दो समीक्षा याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मुख्यमंत्री ने नयी दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित सत्र न्यायालय के समक्ष एसीएमएम अदालत के समन आदेश के खिलाफ दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थीं। केजरीवाल के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि उनके मुवक्किल ने बताया था कि एक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी होने के कारण वह समन के बावजूद इतने दिनों तक उपस्थित नहीं हो पाये, लेकिन ईडी ने इसे स्वीकार नहीं किया।

Liquor Policy Scam : अरविंद केजरीवाल ने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया

Rouse avenue court:न्यायूमूर्ति सयाल ने कहा कि समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर अधिकतम सजा एक महीने की जेल/जुर्माना है। वकील ने अदालत से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अनुमति देने का अनुरोध किया।ईडी के वकील ने बचाव पक्ष के वकील की दलील के खिलाफ दलील देते हुए दावा किया कि वह लोगों का आदमी है और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। क्या वे इस तरह से बहाना बना सकते हैं? क्या आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसे बहाने इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी?ईडी की शिकायत पर ध्यान देने के बाद एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा (ACMM Divya Malhotra) ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया था।
सरकारी वकील ने कहा कि कि प्रतिवादी/प्रस्तावित अभियुक्त समन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहा।उन्होंने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी विभिन्न सम्मनों का अनुपालन न करना एक अलग अपराध माना जाता है। इस मामले में ईडी का दावा है कि थोक व्यापार में लगी निजी कंपनियों को 12 फीसदी का मुनाफा दिलाने के लिए उत्पाद शुल्क की नीति लागू की गई थी। ईडी का यह भी आरोप है कि आरोपी का 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीतियों(Excise policies) की तैयारी के संबंध में केजरीवाल से संपर्क था

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